दफ्तर जाने वालों के लिए स्वास्थय मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
दफ्तर जाने वालों के लिए स्वास्थय मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी
Share:

नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन का चौथा चरण नए नियमों के साथ लागू हुआ है. कई गतिविधियों पर जहां अभी भी रोक है, वहीं कुछ गतिविधियां आरम्भ की गई हैं. हालांकि लॉकडाउन में रियायत कुछ शर्तों के साथ दी गई है. वहीं जो दफ्तर और कार्यस्थल खुले हैं उनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आवश्यक गाइडलाइंस जारी की हैं-

-कार्यालय में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी और बैठने की व्यवस्था सहित कई बातों के लिए 1 मीटर की दूरी अनिवार्य.

-मुंह को मास्क या कपड़े से हमेशा ढंकें रहें.

-साबुन या हैंड सेनिटाइजर से थोड़ी थोड़ी देर में हाथ साफ करें.

-बीमार होने पर इसकी जानकारी लोकल प्रशासन को देना अनिवार्य.

-छींकने या खांसते समय मुंह को ढंकें.

-दफ्तर जाते समय सावधानी बरतें. सार्वजनिक जगहों पर चीजों को छूने से बचें.

-यदि किसी दफ्तर में किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो बीते 48 घंटे में जहां जहां वो संक्रमित व्यक्ति गया होगा उसे डिस्इंफेक्ट करना आवश्यक है. डिस्इंफेक्ट करने के बाद काम शुरू किया जा सकता है. कार्यालय या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील की आवश्यकता नहीं.

Gold : घरेलू बाजार में लुढ़का सोना, जानें क्या है नया दाम

Bharti Airtel : कंपनी को हुआ घाटा, वित्त वर्ष 2019-20 के आंकड़े रहे ​नकारात्मक

इन शहरों को साफ-सफाई के मामले में मिली 5 स्टार रेटिंग

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -