NEET के खिलाफ लाए गए अध्यादेश पर सरकार ने दी सफाई...
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सरकार ने एनईईटी को समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया है। इसके तहत सभी निजी कॉलेज कॉमन एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की बजाए अपने-अपने स्तर पर मेडिकल प्रवेश की परीक्षा ले सकेंगे।

अध्यादेश जारी होने के बाद यह भी हवा चली कि सरकार निजी कॉलेजों के हाथों बिक गई है। तमाम अफवाहों के बाद देर रात स्वास्थय मंत्री जे पी नड्डा ने इन सारी बातों को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि सरकार नीट को खत्म कर रही है या फिर इसे आगे खिसका रही है।

नड्डा ने यह भई स्पष्ट किया कि नीट लागू हो चुका है, जिसके पहले चरण की परीक्षा हो चुकी है और दूसरे चरण की परीक्षा समयानुसार 24 जुलाई को ही होगी। इस परीक्षा में वो छात्र भी भाग ले सकते है, जिन्हें मई में हुई परीक्षा में असफलता मिली थी।

बता दें कि मई में हुई परीक्षा में देश भर के 6.5 लाख छात्रों ने भाग लिया था। अध्यादेश में बस सभी राज्यों को इस साल अपने मेडिकल बोर्ड के जरिए परीक्षा करवाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों को ये छूट नहीं दी गई हैं। उन्हें एनईईटी के तहत ही परीक्षाएं 24 जुलाई को करवानी होगी।

सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के बाद अब राष्ट्रपति द्वारा इस पर अंतिम मुहर लगाया जाना है। स्वास्थय मंत्री भी इस पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिल सकते है। हाल ही में नड्डा ने सभी राज्यों के स्वास्थय मंत्रियों के साथ बैठक की थी।

इस बैठक में सभी मंत्री एनईईटी के पक्ष में तो थे, लेकिन इसे लागू करने के लिए थोड़ा समय चाह रहे थे। राज्यों का कहना है कि स्टेट बोर्ड की मेडिकल परीक्षाओं में केवल 12 का सिलेबेस होता है और वो राज्य की अपनी भाषा में होती है, जबकि सीबीएसई की ओर से लिए जाने वाले कॉमन टेस्ट मे 11वीं और 12वीं दोनो का सिलेबेस होता है, और ये बस हिंदी और इंग्लिश में होते हैं।

राज्यों का कहना था कि इतने कम समय मे बच्चे भाषा के साथ सिलेबेस पूरा नही कर सकेंगे और इसी बात को ध्यान मे रखकर राज्यों मे मेडिकल की परीक्षाएं देने वाले बच्चों को इस साल राहत दी गई है।

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