Oct 20 2016 03:24 PM
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 के दंगों के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। दरअसल उपद्रव के इस मामले में 31 दोषियों में से 17 को आजीवन कारावास की सजा कायम रखी है। दरअसल यह फैसला उपद्रव के तहत हुए सरदारपूरा सामूहिक नरसंहार मामले में दिया गया है। हालांकि 14 आरोपियों को निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया है।
गौरतलब है कि नरसंहार में मरने वालों में बच्चे और महिलाऐं भी शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो विशेष अदालत नियुक्त की गई उसने 73 आरोपियों मे से 31 को दोषी करार दिया था मगर विशेष न्यायालय के आदेश को गुजरात उच्च न्यायालय ने चुनौती द,। जिसके बाद न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया।
1 मार्च 2002 को सामूहिक हत्याकांड के मामले में 33 लोगों को जिंदा जला दिया। गौरतलब है कि इस उपद्रव में कई बार नरसंहार हुआ था। यह उस समय की एक बड़ी विभत्सक घटना थी। इसे लेकर आज भी कथित तौर पर भाजपा पर आरोप लगते रहते हैं।
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