'15 वर्ष से बड़ी उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं'-  इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
'15 वर्ष से बड़ी उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं'- इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
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इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 15 साल से अधिक आयु की पत्नी से यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा. नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपी पति की ज़मानत अर्जी स्वीकार की है.

बता दें कि इस मामले में पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का इल्जाम लगाया गया था. अदालत ने कहा है कि IPC की धारा 375 में 2013 में संशोधन हुआ है, ऐसे में ये दुष्कर्म की केटेगरी में नहीं आता है. ये मामला मुरादाबाद का है, जहां पर पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध दहेज, मारपीट करने और जबरन यौन संबंध बनाने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था. इसी मामले में पति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी. 

बता दें कि अभी हाल ही में एक अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना दुष्कर्म अपराध की श्रेणी में आना चाहिए. उच्च न्यायालय ने इसको लेकर कानून बनाने की बात भी कही थी.  

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