नई दिल्ली: दिल्ली के इंडिया गेट और उसके आसपास के क्षेत्र में आज सभी तरह की सभाओं को प्रतिबंधित किया गया है. पुलिस ने गरुवार को यह सूचना दी. हालांकि अधिकारियों की परमिशन के उपरांत इंडिया गेट से 3 किमी दूर जंतर मंतर पर 100 लोग इकट्ठा होंगे. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर सूचना दी कि CRPC की धारा 144 लागू होने के कारण से इंडिया गेट के आस पास कोई सभा होने का आदेश नहीं दिया गया. लेकिन यूपी के हाथरस (Hathras) के 19 वर्ष की गैंगरेप पीड़िता की मौत के उपरांत आक्रोशित लोग आज इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे थे, जिसे दखते हुए पुलिस ने इंडिया गेट और उसके आसपास धारा 144 जारी कर दी है.
इंडिया गेट पर आज लोगों के इकट्ठा होने पर रोक: जंहा इस बात का पता चला है कि तारीख का एक खास महत्व है. प्रदर्शनकारियों ने विरोध-प्रदर्शन के लिए 2 अक्टूबर का दिन चुना, क्यों कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है. बापू अपने पूरे जीवन में पिछड़ों-वंचितों के उत्पीड़ित के विरुद्ध आवाज उठाते रहे. वहीं हाथरस की दलित गैंगरेप पीड़िता ने 2 हप्ते तक अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में मंगलवार को दम तोड़ दिया, जिसके उपरांत पूरे देश में आक्रोश है.
हाथरस केस को लेकर सोशल मीडिया पर भी पिछले तीन दिनों से राज्य सरकार की कड़ी निंदा हो रही है साथ ही पीड़िता के लिए न्याय की मांग उठ रही है. वहीं यूपी सरकार विपक्षी दलों के भी निशाने पर है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना नेता संजय राउत लगातार यूपी की कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर प्रश्न किए जा रहे हैं. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी यूपी DGP से इस केस पर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल द्वारा जांच की अपील की गई है. हाथरस के पूरे मामले में कथित चूक को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस जांच के घेरे में है. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केस की कार्रवाई करने और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है.
The general public is hereby informed that in view of DDMA order dated 03.09.2020 a total gathering upto 100 persons is permissible at the designated place i.e. Jantar Mantar and that too with prior permission of the competent authority.
DCP New Delhi October 1, 2020
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