धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को खट्टर कैबिनेट ने दी मंजूरी, सरकार को क्यों पड़ी इसकी जरुरत ?
धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को खट्टर कैबिनेट ने दी मंजूरी, सरकार को क्यों पड़ी इसकी जरुरत ?
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चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 को हरी झंडी दे दी है. हरियाणा के सीएम मनोहर लाख खट्टर के नेतृत्व में मंगलवार को हुई मीटिंग में धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को स्वीकृति दी गई. अब सरकार इस बिल को आगामी बजट सत्र में विधानसभा में लेकर आएगी.

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में जबरदस्ती, लालच देकर या फर्जी तरीके से कराए गए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला और धर्म छुपाकर की गई शादी को अमान्य घोषित करने वाला बिल लेकर आएगी. सीएम खट्टर के नेतृत्व में कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गयी. इस विधेयक को अब हरियाणा विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसका बजट सत्र दो मार्च से शुरू होगा.

नवंबर 2020 में राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया था कि “लव जिहाद” को रोकने के लिए तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया जाएगा. बिल के ड्राफ्ट के उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें “अपने धर्म की शक्ति बढ़ाने के लिए” लोग अपना धर्म छिपाकर अन्य धर्मों के लोगों से विवाह कर रहे हैं और फिर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश कर रहे हैं. मसौदा विधेयक में कहा गया कि इसलिए बलपूर्वक, डर दिखाकर, गलत बातें बताकर, धमकी देकर, प्रलोभन देकर या किसी अन्य धोखाधड़ी से या शादी के द्वारा धर्म परिवर्तन को रोका जा सके. विधेयक के मुताबिक, साबित करने की जिम्मेदारी 'आरोपी की होगी.'

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