हरियाणा : क्या 30 जून से पहले कंटेनमेंट जोन में मिल पाएगी छूट ?
हरियाणा : क्या 30 जून से पहले कंटेनमेंट जोन में मिल पाएगी छूट ?
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कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है और कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 8 जून से शॉपिंग मॉल्स व धार्मिक स्थलों पर सभी (श्रमिकों और आगंतुकों) के द्वारा हर समय सामान्य जन स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाए. किसी भी आरती, मंडली या जन अथवा सामूहिक सभा और प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाएगी. केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति दी जाएगी. धार्मिक स्थान के अंदर किसी भी भौतिक पेशकश जैसे कि प्रसाद या पवित्र जल के वितरण या छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी.

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इस मामले को लेकर फैसला लिया गया है कि धार्मिक स्थानों पर सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान इत्यादि में भोजन बनाते और वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए. प्रदेश में होटल और रेस्तरां खोलते समय इन स्थानों पर सभी (श्रमिकों और आगंतुकों) के द्वारा हर समय सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी), फेस कवर या फेस मास्क पहनने समेत सामान्य निवारक उपायों को अपनाया जाएगा. वही, लगभग 2000 वर्ग फुट के आकार वाले बैंक्वेट हॉल को एक समय में अधिकतम 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी.

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