Jul 28 2016 05:24 AM
हाजीपुर: हाजीपुर अदालत द्वारा एआईएमआईएम के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी के खिलाफ समन जारी किया गया है. मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेनन की फांसी के बाद सामाजिक विद्वेष वाली टिप्पणी पर यह समन जारी किया गया है.
जानकारी के अनुसार, हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने अदालत में 31 जुलाई 2015 को ओवैसी समेत चार नेताओं के खिलाफ परिवाद दायर किया था. जिसमे आरोप लगाया था कि याकूब मेनन को फांसी देने के बाद ओवैसी ने आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने बदले की भावना तथा जाति व धर्म के आधार पर मेनन को दी गयी फांसी की सजा पर मुहर लगायी.
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सिर्फ ओवैसी के खिलाफ भादवि की धारा 153 ए के तहत संज्ञान लिया और अदालत में उपस्थिति के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया.
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