मुंबई : हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का मामला सुलझ गया है। सोमवार को दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया है कि ट्रस्ट को महिलाओं के प्रवेश पर कोई आपत्ति नहीं है और वे दरगाह के अंदरूनी हिस्से में आसानी से प्रवेश कर सकेगी। गौरतलब है कि इसके पहले ट्रस्ट ने दरगाह के अंदरूनी हिस्से में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की रोक को हटा दिया था। इसके बाद ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन यहां ट्रस्ट ने यह कह दिया है कि वह मुंबई हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करेगा।
सोमवार को ट्रस्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। लेकिन जब ट्रस्ट ने महिलाओं को प्रवेश देने की बात कही तो, कोर्ट ने आदेश दिया कि चार सप्ताह के भीतर महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे दी जाये। याचिका सुनवाई के दौरान ट्रस्ट ने कोर्ट को यह बताया था कि वह मुंबई हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगा और इस मामले में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
बता दें कि हाजी अली दरगाह में 2011 तक तो महिलाओं को प्रवेश पर कोई रोक टोक नहीं थी लेकिन बाद में ट्रस्ट ने शरिया कानून का हवाला देते हुये महिलाओं के अंदरूनी प्रवेश पर रोक लगा दी थी।
हाइकोर्ट के फैसले के बाद तृप्ति देसाई ने हाजी अली दरगाह पर चढ़ाई चादर