ज्ञानवापी मामला: याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- हाई कोर्ट जाइए
ज्ञानवापी मामला: याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- हाई कोर्ट जाइए
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नई दिल्ली: काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मामले में वकील एम एम कश्यप की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से मना कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इसे लेकर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में 90 के दशक में शीर्ष अदालत के ही तीन फैसलों का हवाला दिया गया था। इन फैसलों में मथुरा और काशी में दोनों मंदिर और मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था।

याचिकाकर्ता एमएम कश्यप की तरफ से दाखिल की गई याचिका में सर्वोच्च न्ययालय की स्मृति में कोर्ट के ही पुराने फैसले लाने का प्रयास किया गया था।  नई याचिका में कहा गया है कि 1993, 1995 और 1997 में शीर्ष अदालत ने काशी और मथुरा को लेकर 3 आदेश दिए थे। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया था कि मंदिर और मस्जिद को यथास्थिति बरक़रार रखा जाए। याचिका में कहा गया कि जो कुछ भी काशी में हो रहा है, वह शीर्ष अदालत के आदेश के विरुद्ध है। एमएम कश्यप ने बताया कि 90 के दशक में यह तीनों आदेश अयोध्या मामले में पक्षकार रहे असलम भूरे की याचिका पर दिए गए थे।

याचिकाकर्ता ने उस समय यह चिंता जताई थी कि जिस प्रकार से अयोध्या में धार्मिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है वैसे ही मथुरा और काशी में भी किया जा सकता है। बता दें कि, ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग कराने की हिन्दू पक्ष की मांग का संज्ञान लेते हुए 29 सितंबर को अगली सुनवाई तक मुस्लिम पक्ष से इस पर आपत्ति देने के लिए कहा है।

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