एक महीने बाद खुली गुरुग्राम बॉर्डर, प्रशासन ने जारी किया आदेश
एक महीने बाद खुली गुरुग्राम बॉर्डर, प्रशासन ने जारी किया आदेश
Share:

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम सीमा पर लगे बैन को प्रशासन ने हटा दिया है. इससे अब सीमा पार कर पास प्राप्त करना आसान हो जाएगा. एक महीने में पहली बार आवाम को ये सहूलियत मिलने जा रही है. गुरुग्राम डीएम अमित खतरी की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, "गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के आदेश के आलोक में चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोलने, लोगों को बिना रोकटोक आवागमन को सुनिश्चित बनाने के लिए आदेश को वापस लिया जाता है." 

प्रशासन के आदेश के बाद दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा दिए गए. मई से जारी सीमा पर रोक के बाद बुधवार को उसे आम लोगों के लिए पहली बार खोला गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी. आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बॉर्डर को सील कर दिया गया था. अधिकारियों ने फैसले को सही ठहराते हुए कोरोना के बढ़ते मामलों का संबंध दिल्ली से जोड़ा. बुधवार को एक दिन में सबसे अधिककोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा  गया है.

आपको बता दें कि यहाँ पिछले 24 घंटे में यहां 302 कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं. गुरुग्राम और फरीदाबाद ने सोनीपत और नरनौल को पछाड़ते हुए 132 और 69 नए कोरोना वायरस के नए केस मिले. आपको बता दें कि सरकार ने इस हफ्ते बॉर्डर को दोबारा खोलने की घोषणा की. सीमा सील होने के बाद गुरुग्राम में रहने वाले दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पुलिस दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दे रही थी. मगर दिल्ली सरकार ने सोमवार से अपनी सीमाओं को प्रतिबंधित करने का फैसला दे दिया.

कर्नाटक : राज्य में आने वाले लोगों को इस प्रक्रिया का करना पड़ेगा सामना

प्रियंका वाड्रा ने योगी सरकार पर किया जुबानी हमला, कहा- व्यवस्था में कमी से भर्तिया अटकी...

कूटनीतिक दबाव का चीन पर नजर आ रहा असर, बंद कर सकता है भारत विरोधी हरकत

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -