गोधरा कांड : गुजरात हाईकोर्ट ने बदला SIT कोर्ट का फैसला
गोधरा कांड : गुजरात हाईकोर्ट ने बदला SIT कोर्ट का फैसला
Share:

अहमदाबाद। गोधरा में वर्ष 2002 में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में हुई आगजनी और गोधरा कांड को लेकर आज, गुजरात उच्च न्यायालय ने अपना प्रमुख निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीशों ने निचली अदालत का निर्णय बदला। अपना फैसला सुनाते हुए 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में परिवर्तित कर दिया। वर्ष 2011 में एसआईटी की विशेष अदालत ने, 31 लोगों को दोषी करार दिया था।

गौरतलब है कि, 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस 6 कोच में आग लगा दी थी। आगजनी की इस घटना में 59 लोग मारे गए थे। रेलवे बोगी में आगजनी के चलते जो लोग मारे गए थे वे कथित तौर पर हिंदूवादी कारसेवक बताए गए थे।

एसआईटी न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई थी और, 11 लोगों को फांसी की सजा दी थी, व 20 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि न्यायालय में 63 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया था। मगर बाद में यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय पहुंचा था। जिस पर न्यायालय ने आज अपना निर्णय सुनाया।

बिलकिस बानो केस में किसी को नहीं होगी फांसी

गोधरा कांड पर फैसला आज, गुजरात हाईकोर्ट कर रहा सुनवाई

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -