मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने पर भी यौन शोषण
मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने पर भी यौन शोषण
Share:

गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को पोक्सो कानून के प्रचार से संबंधित युवाओं को जागरूक करने के आदेश दिए है, गुजरात हाईकोर्ट की पीठ ने इस तरह की बात एक केस की सुनवाई के दौरान की है. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने बताया कि इस कानून के बारे में युवाओं में जागरूकता की बहुत कमी है. 

अदालत ने इस मामले में कहा कि युवाओं को इस बात की बिलकुल भी जानकारी नहीं है कि किसी नाबालिग के साथ उसकी मर्जी से बनाया गया संबंध भी यौन संबंध में गिना जाएगा, यही कारण है कि युवाओं की बड़ी तादात इस बात से अनजान होती है और वो ऐसा कृत्य कर बैठती है. कोर्ट ने यह आदेश एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया जब 19 साल का एक लड़का देवभूमि द्वारका जिले की एक 15 वर्षीय लड़की के साथ घर से भाग गया था. अदालत ने इस लड़के की सज़ा सात साल से बढ़कर 10 साल कर दी. 

बता दें, हाईकोर्ट ने गृहसचिव, उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिवों को आदेश भेजकर कहा है कि पोक्सो क़ानून के अधिनियम 43 के तहत इस क़ानून का प्रचार अनिवार्य है. वहीं इस कानून का बारे में प्रचार से यौन अपराधों में कमी आएगी साथ ही छोटी सी गलतियों से अपना करियर दांव पर लगाने वाले युवा भी इस बारे में ध्यान रखेंगे. 

युवक की मौत के गुस्साई भीड़ ने जलाये 24 डंपर

भय्यूजी महाराज के दूसरे सूसाइड नोट पर शक की सुई

मप्र बीजेपी के 130 विधायकों का पत्ता साफ होने के संकेत

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -