Sep 03 2015 11:52 AM
अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की अर्जी पर आज राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. इस अर्जी में उन्होंने उस मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की है, जिसमें सीतलवाड पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें डालने के आरोप हैं. न्यायमूर्ति जे बी पर्दिवाला ने सीतलवाड की उस अर्जी पर सरकार और शिकायतकर्ता राजू पटेल को नोटिस जारी किये, जिसमें उन्होंने यहां घाटलोदिया पुलिस थाने में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है. इसके अलावा अदालत ने 30 सितम्बर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए जांच अधिकारी को भी मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.
क्या है मामला?
सीतलवाड पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगायी हैं जिससे बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. जिस पर गत वर्ष अगस्त में राजू पटेल की शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
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