गांधीनगर। गुजरात हाईकोर्ट आज गोधरा में साबरमती ट्रेन के डिब्बे जलाने को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। इस दौरान एसआईटी की विशेष अदालत द्वारा की गई अपीलों पर निर्णय लिया जाएगा। एसआईटी ने अपीलें की थीं कि न्यायालय द्वारा मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया जाए। जिन लोगों को ट्रायल कोर्ट में दोषी ठहराया गया था उनका कहना था कि, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया में सेशन कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय आदि भी शामिल रहेंगे।
गौरतलब है कि, गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के एस 6 कोच में आग लगा दी गई थी। इस कोच में कारसेवक सवार थे। आगजनी के दौरान करीब 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सांप्रदायिक उपद्रव फैल गया था। उपद्रवों को लेकर, गठित नानावती जांच आयोग ने भी माना कि प्रदेश में सांप्रदायिक उपद्रव भड़काए गए थे और, इसमें करीब 1200 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई थीं। इस मामले में तत्कालीन गुजरात सरकार पर भी सवाल उठे थे। 1 मार्च 2011 को विशेष अदालत ने, गोधरा कांड में 11 को फांसी, 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई, उसके बाद साल 2014 में नानावती आयोग ने 12 साल की जांच के बाद गुजरात दंगों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंप दी थी।
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