कोरोना की दहशत, गुजरात में भी लागू हुई पाबंदियां, जानिए क्या है सरकार की गाइडलाइन्स
कोरोना की दहशत, गुजरात में भी लागू हुई पाबंदियां, जानिए क्या है सरकार की गाइडलाइन्स
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अहमदाबाद: गुजरात में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आगामी आदेश तक ऑनलाइन वर्चुअल मोड में काम करने का निर्णय लिया है. वहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, वर्तमान में राज्य में 14,346 सक्रीय कोरोना के मरीज मौजूद है. 

इस बीच, गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने शुक्रवार को अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, आनंद और नडियाद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नाईट कर्फ्यू भी लागू कर दिया है. दरअसल, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, गुजरात CMO ने जानकारी दी है कि सभी राजनीतिक/सामाजिक कार्यक्रम, शादियां में अधिकतर 400 लोग खुले में और 200 लोग एक स्थान पर इक्ठ्ठा हों. 

इसके साथ ही बंद स्थानों में 50 फीसद की क्षमता के साथ बैठने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अंतिम संस्कार में महज 100 लोगों को इजाजत दी गई है. वहीं, दुकानें, स्पा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल और रेस्तरां, 75 फीसद क्षमता के साथ रात 10 बजे तक काम करेंगे. इसके अलावा सरकारी/प्राइवेट एसी गैर बसों में 75 फीसद क्षमता स्वीकृत, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल में 50 फीसद क्षमता स्वीकृत पुस्तकालय, आदि शैक्षणिक संस्थान 31 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं.

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