जीएसटी रिटर्न फाइल के नियम हुए संशोधित
जीएसटी रिटर्न फाइल के नियम हुए संशोधित
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गुवाहाटी : जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को हुई बैठक में कारोबारियों को कई राहत देते हुए रिटर्न फाइलिंग के नियमों में संशोधन कर उन्हें सरल बनाया गया है. इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग करने पर लगने वाले जुर्माने को भी कम कर दिया गया है.अब, कारोबारियों को मार्च तक सरलीकृत प्रारभिंक जीएसटी-3बी रिटर्न दाखिल करने को कहा गया है.

उल्लेखनीय है कि कल शुक्रवार को गुवाहाटी में हुई वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन व्यवसायों के लिए जीएसटी-3बी फॉर्म को सरलीकृत बनाने का निर्णय लिया गया , जिन पर शून्य टैक्स देनदारी का दायित्व है .इसके अलावा मार्च 2018 तक बिक्री और खरीदारी के चालान का मासिक मिलान जारी रहेगा.

बता दें कि जीएसटीएन पोर्टल पर दाखिल होने वाले कारोबारों में से 40 प्रतिशत कारोबारों पर टैक्स देयता शून्य है.एक खास राहत वाली खबर यह है कि जीएसटी काउंसिल ने देरी में रिटर्न दाखिल करने वालों पर लगने वाले जुर्माने को भी कम कर दिया है .राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि शून्य देनदारी वाले करदाताओं का जुर्माना 200 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है .

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