एक जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। इससे छोटी और मझोले आकार की कारों की कीमत कुछ बढ़ोत्तरी हो सकती है क्योंकि इन पर टैक्स की दर थोड़ी बढ़ जाएगी। ये अलग बात है कि जीएसटी लागू होने के बाद कम से कम दस केंद्रीय व राज्य स्तरीय टैक्स खत्म हो जाएंगे।
कैसा होगा नियम-
आपको बता दे कि जीएसटी लागू होने पर सभी वस्तुएं और सेवाएं टैक्स के चार स्लैबों में बंटी होंगी। ये दरें 5, 12, 18 और 28 फीसद होंगी। इस समय जिस रेट पर टैक्स लगता है, उसके निकटतम स्लैब में उस वस्तु को रखा जाएगा। इस समय राज्यों में छोटी कारों पर 14.5-15 प्रतिशत वैट लगता है और 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है। ये सब जोड़कर कुल 27-27.5 प्रतिशत टैक्स बनता है।
क्या कहते है अधिकारी-
इस पर वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस लिहाज से निकटतम स्लैब 28 प्रतिशत होगा। जिससे छोटी कारों पर टैक्स बढ़कर 28 प्रतिशत कर दी जाएगा। इसी तरह 1500CC तक की मध्य आकार वाली कारों पर 24 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 14.5 फीसद वैट लागू है। इस तरह इन कारों पर कुल टैक्स 38.5 प्रतिशत देनी होती है।
जीएसटी की अधिकतम दर 28 प्रतिशत टैक्स ही इन कारों पर लगेगा लेकिन इन पर राज्यों को मुआवजा देने के लिए लगने वाला सेस भी लगेगा। इसके अलावा जीएसटी कानून में प्रावधान है कि अवगुणी और लक्जरी वस्तुओं पर अधिकतम टैक्स रेट के अलावा सेस लगाया जा सकता है। इस कैटागरी में पान मसाला, तंबाकू उत्पाद और कुछ श्रेणी के वाहन आएंगे।
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