पेट्रोलियम उत्पाद को GST दायरे में लाने की मांग, अब इतना सस्ता हो जाएगा पेट्रोल!
पेट्रोलियम उत्पाद को GST दायरे में लाने की मांग, अब इतना सस्ता हो जाएगा पेट्रोल!
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नई दिल्ली. एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी GST के दायरे में लाने की मांग शुरू हो चुकी है. इस बार में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है. आपको बता दें कि उद्योग मंडल एसोचैम ने पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी) में शामिल करने एवं स्टांप शुल्क जैसे कुछ स्थानीय एवं स्टाम्प शुल्क जैसे राज्य करों को भी इसमें मिलाने की मांग की है. आप सभी को बता दें कि अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे वाहन चालकों और अन्य को काफी राहत मिलने वाली है. आपको बता दें कि एसोचैम की ओर से जीएसटी परिषद को दिये गए ज्ञापन में कहा गया है कि ''पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखने की दो साल की अवधि पूरी हो चुकी है.

इन पदार्थों के जीएसटी के बाहर होने से कारोबार की लागत में भी वृद्धि हो रही है. इसलिए इन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए.'' वहीं इन सभी के अलावा एसोचैम ने कहा कि ''मंडी कर, सड़क कर और वाहन कर को भी जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिये. इससे कारोबार से जुड़ी बाधाओं को दूर करने एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी) को सुचारू तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. इससे करों के व्यापक प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी.'' इसी के साथ उद्योग मंडल ने जीएसटी परिषद को यह भी सुझाव दिया है कि ''विभिन्न शुल्कों की वापसी के लिये दिये जाने वाले चालान की बिक्री और बाजार संवर्धन कार्यों पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिये.''

25 रुपए तक घट सकते हैं पेट्रोल के दाम - खबरों के मुताबिक़ इंडियन ऑयल की वेबसाइट ने बताया है कि, दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल पर 35.56 रुपये वैट और एक्साइज ड्यूटी के तौर पर चुकाए जाते हैं और इन सभी के अलावा औसतन डीलर कमीशन 3.57 रुपये प्रति लीटर और डीलर कमीशन पर वैट करीब 15.58 रुपये प्रति लीटर बैठता है. इसी के साथ ही 0.31 रुपये प्रति लीटर माल-भाड़े के रूप में चार्ज किए जाते हैं. खबरें हैं कि ऐसे में अगर सरकार ऐसोचैम की मांगों को मानकर सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाती है तो पेट्रोल 25 रुपये तक सस्ता हो सकता है.

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