GST लागू होने पर छोटे होटलों , ढाबों में खाना होगा सस्ता
GST लागू होने पर छोटे होटलों , ढाबों में खाना होगा सस्ता
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नई दिल्ली : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के लागू हो जाने के बाद छोटे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में खाना सस्ता हो सकता है. शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी कर प्रणाली से जुड़े दो अहम विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी गई. इससे टैक्स में दो-तिहाई तक बचत हो सकेगी.

उल्लेखनीय है कि जीएसटी काउंसिल ने 50 लाख रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए जीएसटी की दर 5 फीसदी तय करने को मंजूरी दे दी है. इस कारण किसी होटल या ढाबे में खाने पर आपको मौजूदा सर्विस टैक्स की तुलना में सिर्फ एक तिहाई ही जीएसटी देना होगा. हालांकि अभी सर्विस टैक्स की दर 15 फीसदी है. जो रेस्टोरेंट की बिल राशि के 40 फीसदी पर लगता है. मिसाल के तौर पर अगर किसी रेस्टोरेंट में 1,000 रुपये का बिल बनता है तो सर्विस टैक्स 60 रुपये बनता है. यदि इसी फॉर्मूले के अनुसार 5 फीसदी जीएसटी लगा तो आपको 40 रुपये की बचत होगी. क्योंकि जीएसटी की राशि 20 रुपये ही होगी.

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी से जुड़े दो प्रमुख विधेयकों के अंतिम मसौदों को मंजूरी दी गई. सरकार सीजीएसटी, आईजीएसटी को संसद की मंजूरी के लिए मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश करेगी. जो 9 मार्च से शुरू होगा.इस बिल के संसद में पास हो जाने पर कई चीजों के टेक्स में कमी आ जाएगी.

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