कोरोना संक्रमित लोगों को उपचार के दौरान भी मिलेगा वेतन, सरकार ने जारी किए आदेश
कोरोना संक्रमित लोगों को उपचार के दौरान भी मिलेगा वेतन, सरकार ने जारी किए आदेश
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नोएडा: देश की राजधानी दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में प्रशासन ने कोरोना वायरस से प्रभावित मजदूरों और कर्मचारियों की सैलरी और अवकाश के अधिकारों के संरक्षण के आदेश जारी किए हैं। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शनिवार रात जारी किए गए आदेश में कहा है कि नियोक्ताओं को कोरोना वायरस से प्रभावित श्रमिकों को पृथक रख कर उपचार (आइसोलेशन) के दौरान 28 दिन की सैलरी देने का ओदश दिया है। इस दौरान उन्हें वेतन समेत अवकाश पर माना जाएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश में प्रशासन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देशभर में लॉक डाउन के आदेश से प्रभावित दुकानों, प्रतिष्ठानों और कारखानों को अपने श्रमिकों/ कर्मचारियों को इस अवधि की वेतन समेत अवकाश दें होगा। इसका उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनिमय के तहत जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते है। यह आदेश ऐसे वक़्त में दिया गया हैं जब इन इलाकों से हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों के पलायन की खबरें सामने  आ रही हैं।

गौतम बुद्ध नगर के डीएम बीएन सिंह ने कहा कि यूपी की योगी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को आपदा घोषित कर रखा है और आवाजाही पर पाबन्दी लगा दी है ताकि इस वायरस के संक्रमण की रोकथाम की जा सके। सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत यह आदेश जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 

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