प्रमोशन में लागू नहीं होगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
प्रमोशन में लागू नहीं होगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
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पटना ​: राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में पटना हाइकोर्ट ने एकलपीठ के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी है. गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह के खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को ही पूरी तरह सुरक्षित रखा.

खंडपीठ ने 21 अगस्त, 2012 एकलपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को सही ठहराते हुए अपने फैसले में कहा कि यदि सरकार के संकल्प को मान लिया जायेगा, तो महत्वपूर्ण पदों में से 90 से 100 प्रतिशत आरक्षित हो जायेंगे. इससे समाज में विद्वेष पैदा होगा और संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा.

विधान की धारा 16ए की चर्चा करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकती. खंडपीठ ने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को लेकर राज्य सरकार की रिपोर्ट सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देखा है. और इस मामले में सरकार का संकल्प सही नहीं है.

अपर प्रधान महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि हम पटना हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं. राज्य सरकार का तर्क सही है और अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.

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