सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से व्हाट्सएप को नई नीति लागू करने से रोकने का किया आग्रह
सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से व्हाट्सएप को नई नीति लागू करने से रोकने का किया आग्रह
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केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीयता नीति और सेवा शर्तों को लागू करने से रोकने का आग्रह किया जो 15 मई से प्रभावी होनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में यह बयान दिया। याचिकाकर्ताओं, सीमा सिंह, मेघन और विक्रम सिंह ने दलील दी है कि नई गोपनीयता नीति भारतीय डेटा संरक्षण और गोपनीयता कानूनों में "दरारें" को इंगित करती है।

नई नीति के तहत यूजर्स या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं या ऐप से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वे अपना डेटा अन्य फेसबुक के स्वामित्व वाले या थर्ड पार्टी एप्स के साथ साझा नहीं करने का विकल्प नहीं चुन सकते। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा, यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि उपरोक्त निवेदनों को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 2 यानी व्हाट्सएप को अपनी नई निजता नीति और 8 फरवरी, 2021 से 4 जनवरी, 2021 की सेवा शर्तों को लागू करने या इस अदालत द्वारा न्यायनिर्णयन लंबित किसी भी बाद की तारीख को लागू करने से रोका जा सकता है।

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