न्यूनतम बेलेन्स न होने पर नही लगेगी पेनल्टी
न्यूनतम बेलेन्स न होने पर नही लगेगी पेनल्टी
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नई दिल्ली : जबसे सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने मिनिमम बेलेन्स नहीं होने पर पेनल्टी लगे जाने की घोषणा की है , तब से इसके विरोध में उठने वाले विरोध के स्वर को देखते हुए सरकार ने पेनल्टी लगाने के निर्णय पर बैंकों से फिर से विचार करने के लिए कहा है. समझा जा रहा है कि सरकार की इस अपील के बाद सरकारी और प्राइवेट बैंकों द्वारा ग्राहकों से नकद निकासी और एटीएम निकासी पर वसूला जाने वाले शुल्क को हटाया जा सकता है.

गौरतलब है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक एसबीआई सहितनिजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने तय सीमा से ज्यादा रुपए निकालने और तय बार से ज्यादा लेनदेन करने पर लेवी चार्ज लगाने और न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने को अनिवार्य बताते हुए तय रकम न होने पर सरचार्ज लगाने की घोषणा की थी.जिसके खिलाफ विरोध के स्वर उठने पर सरकार ने इस विषय पर बैंकों को पुनर्विचार करने को कहा था.

बता दें कि इन बैंकों ने महानगरीय इलाकों में खातों के लिए न्यूनतम 5,000 रुपये, शहरी क्षेत्रों में 3,000, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2,000 तथा ग्रामीण इलाकों में 1,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी किया था. खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगाने की बात कही गई थी.

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