लोकसभा में आज कृषि कानून पर विधेयक पेश करेगी सरकार
लोकसभा में आज कृषि कानून पर विधेयक पेश करेगी सरकार
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नई दिल्ली: तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करते हुए सरकार सोमवार को लोकसभा में 'द फार्म लॉज एबोलिश बिल, 2021' पेश करेगी। निचले सदन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पेश करेंगे।

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 , किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सभी को कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश के नाम अपने भाषण में कहा कि इन कानूनों को खत्म करने की संवैधानिक प्रक्रिया आगामी संसद सत्र के दौरान पूरी की जाएगी, जो इस महीने के अंत में शुरू होगी।

प्रधानमंत्री के अनुसार "ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ किसान अभी भी हमारे ईमानदार प्रयासों पर संदेह कर रहे हैं। तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इन कानूनों को खत्म करने की संवैधानिक प्रक्रिया आगामी संसदीय सत्र के दौरान समाप्त हो जाएगी, जो इस महीने के अंत में शुरू होगी।"  केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले हफ्ते 'कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021' को मंजूरी दी थी। संसद ने पिछले साल मानसून सत्र के दौरान तीन कृषि कानून पारित किए थे।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 भी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा पेश किया जाएगा। विधेयक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी संस्थान के विनियमन और पर्यवेक्षण के साथ-साथ दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षित और नैतिक अभ्यास और उन गतिविधियों से संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए है।

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