जेलों में ट्रांसजेंडर्स को अलग सुविधा देने के सुझाव पर विचार करेगी सरकार
जेलों में ट्रांसजेंडर्स को अलग सुविधा देने के सुझाव पर विचार करेगी सरकार
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सरकार ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि वह जेलों में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से व्यवस्था करने के सुझाव पर विचार करेगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा, 'अभी तक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है। हम ट्रांसजेंडर्स पर विशेष ध्यान देने के लिए सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे। ' केंद्रीय मंत्री इस विषय पर भाजपा सदस्य राकेश सिन्हा के सवाल का जवाब दे रहे थे।

बीजद नेता अमर पटनायक ने ट्रांसजेंडर्स को इसके दायरे में लाने के लिए आईपीसी में संशोधन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा, अभी तक इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने उनकी आजीविका सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के उपाय किए हैं।

उन्होंने कहा, ट्रांसजेंडर्स को पद्मश्री पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं और उनके पुनर्वास के लिए कई अन्य उपाय किए जा रहे हैं। पटनायक ने ट्रांसजेंडर्स पर अनुपूरक सवाल पूछते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट पास किया था लेकिन तब उच्च सदन ने चिंता जताई थी कि उसका इंडियन पेनेल कोड के साथ गठबंधन नहीं है।

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