चंडीगढ़: हरियाणा गवर्नमेंट ने राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध को और एक वर्ष के लिए बढ़ाने का एलान कर दिया है। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना की भी घोषणा कर दी है। जारी अधिसूचना के अंतर्गत 7 सितंबर, 2021 से एक वर्ष के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश सितंबर 2022 तक लागू होगा।
आदेश राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक के साथ खाद्य निरीक्षकों और संबंधित मंत्रालयों के लिए जारी किया जा चुका। इतना ही नहीं पिछले वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने पान मसाला, गुटखा आदि जैसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध जारी कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकना था, क्योंकि शुरुआती दौर में कोरोना का वायरस इसके कारण भी फ़ैल रहा था।
अब राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को एक साल और बढ़ाने का निर्णय किया है कि इस फैसले के साथ हरियाणा में पान मसाला और गुटखा जैसे तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की बिक्री सितंबर 2022 तक अवैध मानी जाने वाली है। जारी आदेश में यह भी बोला गया है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानें वाली है।
हरियाणा से सटे दिल्ली में भी बीते वर्ष तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बने उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों की दायरे में शामिल कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बोला था कि दिल्ली में एक वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहने वाली है। दिल्ली में ये आदेश जुलाई 2020 में लागू की गई थी।
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