शादियों में 50 मेहमानों की सीमा पर से रोक हटी, 200 लोगों को बुलाने की इजाजत
शादियों में 50 मेहमानों की सीमा पर से रोक हटी, 200 लोगों को बुलाने की इजाजत
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नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शनिवार को शादी समारोह में महज 50 मेहमानों की बंदिश को हटाकर लोगों को  बड़ी राहत दी है। मुख्य सचिव विजय देव द्वारा देर रात को जारी किए गए आदेश में, DDMA ने मेहमानों की तादाद को ध्यान में रखते हुए बैंक्वेट हॉल में 200 व्यक्तियों या शादियों के लिए बंद स्थानों की इजाजत दे दी है।

हालांकि, अंतिम संस्कार के लिए मेहमानों की तादाद में बैन 20 तक जारी रहेगा। DDMA ने शनिवार को शहर में होने वाली शादियों और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का एक सेट भी जारी किया। बंद स्थानों में, 200 लोगों के साथ बड़े 50 फीसद तक भरे जाने की इजाजत होगी। आदेश में कहा गया है कि खुले स्थानों या मैदानों में, अनुमति वाले मेहमानों की तादाद, क्षेत्र जिला मजिस्ट्रेट और DCP द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आदेश में निहित है कि अगर कोई 200 से ज्यादा व्यक्तियों के साथ एक बड़ी शादी की योजना बना रहा है, तो उसके लिए खुला स्थान चुनना बेहतर विकल्प होगा क्योंकि दस्तावेज़ में उल्लिखित लोगों की संख्या पर कोई विशिष्ट लिमिट नहीं है। आदेश में कहा गया है कि फेस मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था और हैंड वाश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।

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