कोरोना का खतरा बरकरार, 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम
कोरोना का खतरा बरकरार, 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम
Share:

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के आने के बाद फिलहाल संक्रमण का खतरा टलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. ऐसे में कर्मचारियों को घर से ही काम (Work from home) करने की ही सलाह दी जा रही है. अब सरकार ऐसे नियम लाने के बारे में विचार कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को घर से काम करने के ऑप्शन को चुनने का अवसर दिया जा सकेगा. 

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को नए औद्योगिक संबंध संहिता के तहत माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्रों के लिए वर्क फ्रॉम होम को लेकर मसौदा तैयार किया है. मंत्रालय ने कहा है कि यह मसौदा सेवा क्षेत्रों (सर्विस सेक्टर) से जुड़े नियमों को औपचारिक बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि नए नियम में IT सेक्टर के कर्मचारियों के लिए वर्किंग ऑवर का फैसला कर्मचारियों पर ही छोड़ा जा सकता है. मंत्रालय ने आम जनता से न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड पर सुझाव मांगे हैं. लोग अपने सुझाव 30 दिनों के भीतर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं. श्रम मंत्रालय द्वारा इस कानून को 1 अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना है.

श्रम मंत्रालय के ‘वर्क फ्रॉम होम’ ड्राफ्ट में सर्विस सेक्टर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पहली बार अलग मॉडल बनाया गया है. इस नए मॉडल में जरूरत के मुताबिक संशोधन भी किए जा सकेंगे. इसमें IT सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. ड्राफ्ट के अनुसार, इस नए नियम से आईटी सेक्टर के कर्मचारियों को कई रियायत और सुविधाएं दी जा सकती हैं. इस मसौदे में आईटी सेक्टर के कर्मचारियों को काम के घंटों की भी छूट मिल सकती है.

नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी बोले- कृषि क्षेत्र में सुधार की जरुरत, MSP को आकर्षक बनाए सरकार

सूडान पीएम ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए की राष्ट्रीय तंत्र की घोषणा

ग्राहकों को धन निकासी में दिक्कत ना हो, इसलिए PMC बैंक को दी गई मंजूरी - RBI

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -