नौकरी करने वालों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स, कर्मचरियों को मानने होंगे ये नियम
नौकरी करने वालों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स, कर्मचरियों को मानने होंगे ये नियम
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नई दिल्ली: नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इस पर श्रम मंत्रालय से जुड़े DGHS यानी Directorate General of Health Services ने सेफ वर्कप्लेस के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कंपनी के निर्देशों का पालन करना जरुरी होगा। 

इसमें CCTV के जरिए कर्मचारियों पर निगाह रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।  गाइडलाइन्स में कहा गया है कि निर्देश का पालन ना करने पर अप्रेजल रुक सकता है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि इंडस्ट्री HR पॉलिसी में संशोधन करें। तमाम कर्मचारियों के लिए हेल्थ बीमा अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही आगे कहा गया है कि कोरोना के लिए कंपनियां Special Leave Policy तैयार की जाए। इसमें कंपनियों को नजदीकी अस्पताल से टाई-अप करने को कहा गया है। इसके साथ ही गाइडलाइंस के अनुसार, कर्मचारी प्राइवेट वाहन या साइकिल का उपयोग करें।

जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि सीढ़ियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहि। लिफ्ट का उपयोग करने के दौरान एक वक़्त  में 2 से 4 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिशानिर्देश में यह भी बताया गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता में से यदि दोनों काम करते हैं तो उन्हें घर से काम की इजाजत दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

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