सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अब तक उच्च न्यायालय के 68 जजों के नामों पर नहीं कर पाई कोई फैसला
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अब तक उच्च न्यायालय के 68 जजों के नामों पर नहीं कर पाई कोई फैसला
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केंद्र सरकार अब तक उन 68 न्यायिक अधिकारियों व वकीलों को विभिन्न हाईकोर्ट में जज बनाने को लेकर निर्णय अब तक नहीं कर पाई है, जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते माह अपनी सिफारिश में भेजे थे। जहां उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक सूत्र ने जिसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इन नामों में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के लिए तीसरी बार भेजा गया एक नाम भी उसमे मौजूद है। 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अगस्त में किया था नामित, जम्मू-कश्मीर के लिए तीसरी बार भेजा गया है एक जज का नाम: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय कॉलेजियम ने 8 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य सेंट्रल गवर्नमेंट को विभिन्न हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए 100 से अधिक नामों की सिफारिश की गई थी। जिसके उपरांत में कॉलेजियम ने इनमें से 12 हाईकोर्ट में जज बनाने के लिए 68 नामों की एक निर्णायक सूची भेजी जा चुकी है।

जहां इस बात का पता चला है कि केंद्र सरकार अब तक इस सूची पर निर्णय अब तक नहीं ले पाई है। इन 68 नामों में जम्मू-कश्मीर के लिए तीसरी बार भेजे गए एक नाम के अतिरिक्त कर्नाटक हाईकोर्ट के लिए 3 बार भेजे गए दो नाम भी उसमे मौजूद  हैं, जबकि 10 नामों की सिफारिश दूसरी बार भी की जा चुकी है। बाकी 55 को पहली बार नामित किया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट के लिए नाम बाद में गए, मंजूरी पहले मिली: मिली जानकारी के अनुसार कॉलेजियम ने इन 68 नामों से इतर 17 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला  लेते हुए 3 महिला जजों सहित 9 नामों को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रोन्नत करने की सिफारिश सरकार से कर दी है। इस सिफारिश को अप्रत्याशित रूप से त्वरित गति से मंजूर करते हुए केंद्र सरकार ने 31 अगस्त को सभी 9 जजों को सुप्रीम कोर्ट में शपथ ग्रहण भी करवा चुके है। 

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