बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य करेगी सरकार, तय होगी स्पीड लिमिट
बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य करेगी सरकार, तय होगी स्पीड लिमिट
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नई दिल्ली: कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई उपाय पहले से ही किए जाते रहे हैं. किन्तु अब केंद्र सरकार बहुत जल्द दो पहिया वाहनों से जुड़े ऐसे सुरक्षा नियम बनाने जा रही है जो देश के भविष्य यानी कि बच्चों की सड़क पर सुरक्षा को और मजबूत करेगा. महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के बाद केंद्र सरकार अब दो पहिया वाहन पर पीछे बैठे बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने जा रही है. केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया है. 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आम जनता की राय जानने के लिए नियमों का एक मसौदा जारी किया है. एक बार यदि इसे हरी झंडी मिल जाती है तो ये नियम लागू हो जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि ये नियम 2022 के आखिर तक लागू हो सकते हैं. बच्चों के लिए हेलमेट पहनने का नियम अनिवार्य होने के बाद अगर किसी 2-व्हीलर पर पीछे 9 माह से लेकर 4 वर्ष तक का बच्चा भी सवारी कर रहा है, तो उस बच्चे को एक क्रैश हेलमेट या साइकिल के साथ पहने जाने वाला हेलमेट पहनना जरुरी होगा. इस हेलमेट के मानक सरकार निर्धारित करेगी.

यदि आप बच्चे के साथ दो पहिया वाहनों की सवारी कर रहे हैं तो स्पीड लिमिट का भी ख्याल रखना होगा. इस स्थिति में आपकी बाइक या स्कूटर की रफ़्तार 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं हो सकती. प्रस्तावित नियमों के अनुसार, इसका उल्लंघन करने पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा, साथ ही तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है.

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