अब 18 वर्ष से कम उम्र में भी बन सकेगा लाइसेंस
अब 18 वर्ष से कम उम्र में भी बन सकेगा लाइसेंस
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केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही 16 से 18 वर्ष तक की आयु के नाबालिगों के लिए लाइसेंस बनाने जा रही है. इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार नाबालिगों, जिनकी आयु 16 से 18 साल है, उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने के लिए लाइसेंस बनाने पर विचार कर रही है. गडकरी का मानना है कि आगामी सालों को युवाओं की पहली पसंद इलेक्ट्रिक स्कूटर ही होगी. बता दें कि 1988 के वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम एक्ट के तहत 16 व 18 साल के बच्चें उन गियरलेस स्कूटर्स को चला सकते हैं जिनकी इंजन क्षमता 50cc हैं.

हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमारे देश में 50cc के स्कूटर बेचे ही नहीं जाते है. ऐसे में इस अधिनियम के तहत फेरबदल करने की गुंजाइश भी नजर आती है. हाल ही में भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन लाइसेंस प्लेटों को मंजूरी दी है. इन नयी प्लेटों में व्हाइट फॉन्ट में नंबर लिखे हुए होंगे, जो कि प्राइवेट ई-व्हीकल के लिए होंगे, वहीं टैक्सी के लिए ये पीले रंग में होंगे.

नितिन गडकरी ने कहा, "सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन लाइसेंस प्लेटों को मंजूरी दे दी है . इस तरह के व्हीकल में ग्रीन लाइसेंस प्लेट लगी हुई होगी जिसमें प्राइवेट वाहनों में सफेद रंग से व टैक्सियों में पीले रंग से नंबर लिखे हुए होंगे." केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इस विषय में अधिसूचना भी एक हफ्ते के अंदर जारी कर दी जाएगी.

 

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