फारूक अब्दुल्ला के अलावा कश्मीर के दूसरे नेता पर भी कस सकता है पीएसए का शिकंजा
फारूक अब्दुल्ला के अलावा कश्मीर के दूसरे नेता पर भी कस सकता है पीएसए का शिकंजा
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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बीते पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का ऐलान किया था। जिसके बाद राज्य को मिला विशेष दर्जा समाप्त हो गया। इसके बाद सरकार ने शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए घाटी के प्रमुख राजनीतिक नेताओं को नजरबंद कर दिया। यह सरकार का कश्मीर के प्रति कड़े रूख को दिखाता है। विपक्ष के तमाम आलोचना के बावजूद भी सरकार अपने कदम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूर्व सीएम और राज्य के दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला पर पीएसए लगाना इसकी बानगी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को साफ शब्दों में कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, अगर वह कश्मीर में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है या लोगों को भड़काने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट (पीएसए) लगा दिया जाए। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अलगाववादी नेता और कथित सामाजिक संगठनों के सदस्यों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लगाया जा सकता है।

ये सभी वे लोग हैं जो अभी तक अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले पर अलग राह अपनाए हुए हैं। सूत्रों की मानें तो जल्द ही 350 से ज्यादा लोग पीएसए के दायरे में आ सकते हैं। पीएसए के तहत यह प्रावधान है कि इसमें बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर से जुड़े एक आईपीएस अधिकारी का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला के बाद अब अनेक लोगों के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीएसए कानून फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने ही राज्य में लागू की थी। बीते समय इस कानून के माध्यम से सरकार आतंकवादियों पर कारवाई करती थी। 

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