अब विश्वविद्यालय मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे, सरकार ने कैसा शिकंजा
अब विश्वविद्यालय मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे, सरकार ने कैसा शिकंजा
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हाल ही में सरकार ने विश्वविद्यालयों के मनमाने ढंग से फीस वसूलने पर शिकंजा कसा है डीम्ड विश्वविद्यालय अब मेडिकल-इंजीनियरिंग समेत किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए मनमानी फीस वसूल नहीं पाएंगे। डीम्ड विश्वविद्यालयों में फीस नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी और निजी दोनों तरह के डीम्ड विश्वविद्यालयों में सभी तरह के प्रोफेशनल कोर्स की फीस निर्धारण का अधिकार विश्वविद्यालय प्रबंधन से लेकर एक राष्ट्रीय स्तर की समिति को सौंपने की सिफारिश की है। यूजीसी ने समिति की अनुशंसाओं को मंजूरी भी दे दी है। मालूम हो कि देश में कुल 124 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 43 मेडिकल कॉलेज हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय में शुल्क पर नियंत्रण लगाने की कवायद डीम्ड मेडिकल कॉलेजों की ओर से बेतहाशा फीस वसूलने की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर 2017 में यूजीसी को डीम्ड संस्थानों में भी फीस नियंत्रण के लिए एक समिति बनाने का आदेश दिया था। 

ध्यान देने वाली बात ये है की एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ. रमेश सी डेका की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि यूजीसी को पहले डीम्ड विश्वविद्यालयों में शुल्क नियंत्रण का अधिकार अपने हाथ में लेना होगा। इसके बाद यूजीसी ने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन के चेयरमैन सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति का गठन किया था। इस समिति ने हाल ही में सौंपी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि यूजीसी सभी प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स के लिए शुल्क निर्धारण का अधिकार डीम्ड विश्वविद्यालयों से लेकर एक समिति को सौंप दे। यह समिति डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए उनके खर्चों की जांच-परख के बाद अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम फीस निर्धारित करे। प्राप्त सूत्रों के खबर मुताबिक  बुधवार (16 अक्टूबर) को हुई आयोग की बैठक में इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही इसका ड्राफ्ट जारी कर लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। अधिकारी ने उम्मीद जताई कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नवंबर के अंत या दिसंबर में इसे बतौर नियमन लागू कर दिया जाएगा। अगले अकादमिक सत्र से सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों में फीस का निर्धारण यूजीसी की समिति करेगी।

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