चुनावों में इस उम्र वाले वोटरों को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलट की सुविधा
चुनावों में इस उम्र वाले वोटरों को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलट की सुविधा
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इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा तथा अन्य उपचुनावों में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के वोटरों को पोस्टर बैलट की सुविधा नहीं देने का निर्णय किया है। बुधवार को केंद्र सरकार ने संसद में यह सुचना दी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय कानून तथा न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि यह निर्णय कोरोना के लिए साजो-सामान, मानव संसाधन तथा सेफ्टी प्रोटोकॉल से संबंधित कठिनाइयों के मद्देनजर लिया गया है।

साथ ही उन्होंने कहा, '65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर आयुसीमा घटाने के लिए द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 को संशोधित किया गया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-169 के तहत 19 जून, 2020 को इसकी अधिसूचना निर्धारित की गई थी। इसमें प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श की बाध्यता नहीं है।' रविशंकर ने कहा कि इसके पश्चात् ही इलेक्शन कमीशन ने अधिनियम की धारा-60(सी) के तहत अधिसूचना निर्धारित नहीं करने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि बिहार में शीघ्र विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। आशा है कि इसका ऐलान शीघ्र होगा। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक, नवंबर में इलेक्शन होने की आशा है। इसके अतिरिक्त मध्‍य प्रदेश की 28 सीटों समेत कई प्रदेशों में उपचुनाव होंगे। COVID-19 वायरस के बढ़ते केसों की वजह से चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन की आशा है। साथ ही COVID-19 वायरस महामारी के दौरान इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने बीते दिनों विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। इसके अनुसार कुछ मानकों के साथ रैलियों तथा घर-घर प्रचार की मंजूरी प्रदान कर दी गई। साथ ही इसमें कई बदलाव हो सकते है।

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