मुस्लिम समुदाय के विरोध के बाद सरकार ने वापस लिया फैसला
मुस्लिम समुदाय के विरोध के बाद सरकार ने वापस लिया फैसला
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लखनऊ : उत्तरप्रदेश सरकार ने अपने एक आदेश में संशोधन कर लिया है। इस संशोधन के बाद अब उर्दू शिक्षकों के तौर पर ऐसे लोग भी आवेदन कर सकेंगे जो एक से अधिक विवाह कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने अपना आदेश पारित किया था जिसमें एक से अधिक विवाह करने वालों को अपात्र करार दिया था। सरकार द्वारा इस मामले में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया कि इस तरह का कोई नियम नहीं लाया गया है। जिस तरह से पहले नियुक्तियां की जाती रही हैं वैसे ही नियुक्तियां होंगी।

राज्य के शिक्षा मंत्री अहमद हसन द्वारा कहा गया कि नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इस मामले में बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर अहमद हसन ने कहा कि सरकार के आदेश पर हस्ताक्षर किया जाए। उन्होंने पाया कि इस संबंध में अभी तक किसी तरह का नियम सामने नहीं आया है। जिसके कारण उर्दू शिक्षकों की भर्तियों के नियम में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।

सरकार की ओर से कहा गया कि सपा सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि वर्ष 2013 में भर्तियां हुई थीं। इस आधार पर भर्तियां हो रही हैं। भर्तियों को लेकर लोग भी स्वयं आश्चर्य में हैं कि आखिर दो वीवियां होने पर आवेदन को अयोग्य ठहराने वालों की बात आखिर उठी कहां से।

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