एक्शन में आई सरकार, अब शराब बेचने वालों पर चलेगा बुल्डोजर...
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पटना: शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को बिहार में राज्य मंत्रिमंडल की अनुमति प्राप्त हो गई है. राज्य मंत्रिमंडल में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति प्राप्त होने के बाद अब यह साफ़ हो गया है कि बिहार विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के चलते ही शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में अनुमति के लिए लाया जाएगा.

सूत्रों से प्राप्त हुई खबर के अनुसार, शराबबंदी कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए नए प्रारूप में प्रावधान किए गए हैं. शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव में इस कानून के अंतर्गत शराब की बिक्री संगठित जुर्म की श्रेणी में आएगी एवं शराब के व्यापार में लिप्त कारोबारियों तथा तस्करों की संपत्ति को भी जप्त करने का प्रावधान है.

वही नए संशोधन में शराब बनाने के लिए जिस किसी भी पदार्थ का उपयोग किया जाता है उससे अब शराबबंदी कानून के अंतर्गत मादक द्रव्य की श्रेणी में लाया जाएगा. शराबबंदी कानून में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्तियों का ट्रायल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अथवा फिर इससे ऊपर रैंक के अफसर करेंगे. सूत्रों के अनुसार, बीते दिनों मद्य निषेध विभाग ने ऐलान किया था कि यदि कोई शख्स शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तथा वह इस बात की खबर देता है कि उसे शराब कहां से मिली या फिर किस तस्कर ने उसे शराब प्रदान कराई तथा छापेमारी में ऐसे शराब तस्कर अथवा शराब माफिया पकड़े जाते हैं तो उस शख्स को जेल नहीं भेजा जाएगा.

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