नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने एलटीसी के नियमो में परिवर्तन किये है, डीओपीटी ने लीव ट्रेवल कंसेशन के दुरूपयोग किये जाने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है. एलटीसी के तहत कर्मचारियों को यात्रा के टिकट शुल्क भुगतान में रियायत मिलती है. किन्तु अब नए आदेशानुसार कर्मचारियों को एक घोषणा पत्र जमा करना होगा.
इस घोषणा पत्र में उन्हें यह स्पष्ट करना होगा की वह असल में यात्रा के लिए घोषित जगह पर गए है. सरकारी कर्मचारियों को यह भी स्पष्ट करना होगा की उनका नजदीकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर बस टर्मिनल तक किस वहां के जरिये पहुँचे, यह भी बताना होगा. डीओपीटी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी निर्देश में कहा है की जो भी कर्मचारी गलत जानकारी देगा, उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. इतना ही नहीं सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त प्रणाली अपनाने का प्रयास भी कर रही है.
डीओटीपी ने जानकारी दी है, कोई कर्मचारी यदि यात्रा के विशेष मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन नहीं है उस स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत या निजी वाहनों के जरिए सिर्फ 100 किलोमीटर तक की यात्रा का भुगतान प्राप्त हो सकता है. किन्तु इस पर भी कर्मचारी को सेल्फ सर्टिफ़िकेशन देना अनिवार्य है तथा इसके अलावा होने वाले खर्चे कर्मचारी को स्वयं उठाने पड़ेगे.
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