बिना अनुमति भारत मे सर्विस दे रहा Google Pay, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
बिना अनुमति भारत मे सर्विस दे रहा Google Pay, कोर्ट ने जारी किया नोटिस
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डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे जो कम समय मे ही भारत में काफी लोकप्रिय हो गया है, को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवाल पूछा है. इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरबीआई और गूगल इंडिया से जवाब मांगा है. कि भारत में बिना मंजूरी गूगल पे ऐप कैसे चल रहा है. आपकी जानकारी के लिए बात दे कि याचिका में दावा किया गया है कि बिना आधिकारिक मंजूरी के गूगल पे ऐप काम कर रहा है. सीधे देखने पर यह मामला बहुत गंभीर लगता है. 

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से यह प्रश्न पूछा है. याचिका में कहा गया है कि गूगल पे पेमेंट के अधिनियमों का उल्लंघन कर रहा है और भारत में अवैध रूप से इसका इस्तेमाल हो रहा है. कोर्ट मे पेश याचिका में कहा गया है कि गूगल पे को बैंक से कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला है. गूगल पे को लेकर इस मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत सारे बातो को दर​किनार किया है.

आरबीआई और गूगल इंडिया को इस संबंध में अदालत ने नोटिस भी जारी किया और अभिजीत मिश्रा से जवाब मांगा है. इस बात पर ध्यान दे कि 20 मार्च को जारी आरबीआई की अधिकृत 'भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों' की सूची में गूगल पे का नाम नहीं है. इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही बवाल मचा है. इस लिस्ट मे गूगल पे का नाम नही होने पर उन्हे कोर्ट को इस मामले मे सारी जानकारी देना होगी.

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