GOOD NEWS! मध्यप्रदेश में वैध होगी 6 हजार कॉलोनियां
GOOD NEWS! मध्यप्रदेश में वैध होगी 6 हजार कॉलोनियां
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भोपाल: मध्यप्रदेश के हजारों प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर आई है. राज्य की लगभग 6 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां वैध होंगी. सरकार ने उनके नियमितीकरण के लिए नियमों को आखिरी रूप दे दिया है. नियमितीकरण के पश्चात् इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिल्डिंग निर्माण की अनुमति भी प्राप्त हो जाएगी तथा साथ ही बैंक लोन भी प्राप्त हो सकेगा. प्राप्त हुई खबर के अनुसार, इस वक़्त राज्य में लगभग 6,876 अवैध कॉलोनियां हैं.

वही इस सूची में सबसे अधिक अवैध कॉलोनियां ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल तथा इंदौर में हैं. नियमितीकरण का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि लोगों के अवैध मकान प्रक्रिया के तहत वैध हो जाने से उन्हें बैंक लोन की पात्रता प्राप्त हो जाएगी. इसके साथ-साथ कॉलोनी में नगरीय निकाय के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी की सुविधा भी जल्दी ही प्राप्त होने लगेगी. इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया है कि जिन मकानों में नक्शे से ज्यादा निर्माण किया है, उसमें ज्यादा निर्माण के लिए कंपाउंडिंग मतलब समझौता शुल्क लेकर उसे सेटल किया जाएगा.

वही जिन व्यक्तियों ने अनुमति के बिना या दी गई अनुमति के विपरीत ज्यादा निर्माण कर लिया है, वो 28 फरवरी 2022 तक आवेदन कर 20% छूट का लाभ उठा सकते हैं. सरकार ने 10 अगस्त 2021 को कॉलोनियों के नियमितीकरण के सिलसिले में नगर पालिका अधिनियम में जरुरी संशोधन किया था. इसमें कॉलोनियों के नियमितीकरण के वैधानिक प्रावधान भी सम्मिलित किए गए हैं. साथ ही अनुज्ञा के बगैर अथवा अनुज्ञा के प्रतिकूल भवन बनाए जाने पर कम्पाउंडिंग की सीमा को 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है. कहा जा रहा है कि नगरीय निकायों में 31 अगस्त से 27 दिसंबर तक कम्पाउंडिंग के लिए 5320 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4264 मामलों को अनुमति दे दी गई है. इससे निकायों को 54 करोड़ 45 लाख रुपए कम्पाउंडिंग शुल्क प्राप्त हुआ है.

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