गोवा में उपद्रव मचाना पर्यटकों को पड़ेगा भारी, लगेगा इतना जुर्माना
गोवा में उपद्रव मचाना पर्यटकों को पड़ेगा भारी, लगेगा इतना जुर्माना
Share:

पणजी : गोवा कैबिनेट ने गुरुवार को बैठक की। बैठक में पर्यटक व्यापार अधिनियम के तहत संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। अब इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपद्रव मचाने वाले पर्यटकों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसकी घोषणा करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि कानून को धत्ता बताने वाले पर्यटकों के बड़े समूहों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और यदि वह फिर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें जेल की सजा मिलेगी। 

सुभाषचंद्र बोस के परिवार ने पीएम मोदी को दी यह खास भेंट, पीएम बोले शुक्रिया

यह कार्य होंगे प्रतिबंधित 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार पर्यटन मंत्री ने कहा, 'हमारे समुद्र तटों और पर्यटन स्थानों पर कोई भी बोतल है या शराब नहीं पी सकता है। खुले में खाना भी नहीं पकाया जा सकेगा। इन सभी अपराधों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है तो पंजीकृत अपराध के पैमाने में वृद्धि होगी। आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसे तीन महीने की सजा मिलेगी।' इन संशोधनों को गोवा विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

इसरो ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित की एक और ख़ास सैटेलाइट

सीएम ने भी किया था दावा

जानकारी के लिए बता दें राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर लगातार सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने का वादा करते रहे हैं। जिसमें बीच भी शामिल हैं लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। यह साल पर्यटन के हिसाब से सबसे खराब रहा और पर्यटन उद्योग पर लगातार उन पर्यटकों पर नकेल कसने के लिए कहा गया जो कानून का उल्लंघन करते हैं।

आज नोएडा में सीएम योगी, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले करतारपुर कॉरिडोर का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम

आज से जयपुर में शुरू हो रहा वार्षिक साहित्य उत्सव, सैकड़ों इतिहासकार लेंगे भाग

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -