2 अगस्त तक गोवा में जारी रहेगा कर्फ्यू, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद?
2 अगस्त तक गोवा में जारी रहेगा कर्फ्यू, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद?
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पणजीः गोवा सरकार ने कोरोना को लेकर राज्य में लागू कर्फ्यू को आने वाले 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है। जी दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पहली बार 9 मई को कर्फ्यू लगाया गया था, और उसके बाद से अब तक इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि अब तक सरकार ने राज्य में लोगों और व्यवसायों के लिए कई तरह की छूट जारी कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीते रविवार को एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से कर्फ्यू को 2 अगस्त तक बढाने की जानकारी दी है। गोवा में बीते रविवार को संक्रमण के 75 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हुई। वहीँ दक्षिण गोवा जिला प्रशासन ने बीते सोमवार को राज्य में कोरोना वायरस कर्फ्यू के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब आइए जानते हैं किन चीजों को मिली है अनुमति और कीन्हे नहीं?


इन कार्यों को मिली अनुमति -

दवा की दुकानों और दवाओं से संबंधित सब कुछ जारी रहेगा।
50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक तक बार और रेस्तरां खोलने की अनुमति। वहीँ 50% क्षमता के साथ इनडोर जिम खोलने की अनुमति।
बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे।
बैंक, बीमा, कस्टम क्लीरिएंस, एटीएम आदि खुलेंगे।
कोविड नियमों के पालन के साथ अधिकतम 15 व्यक्तियों की संख्या के साथ धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति।
सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं/संस्थान चालू रहेंगे।
सभी उद्योग/कारखाने और संबंधित गतिविधियां।
केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय।
बिजली उत्पादन, डाक और कूरियर कार्यालयों और संबंधित गतिविधियां, एलपीजी सिलेंडर सेवाएं।
इनहाउस गेस्ट, रेजिडेंट,कर्मचारियों के लिए होटल और हॉस्पिटैलिटी।
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं और अन्य संबंधित गतिविधियां।

प्रतिबंध -

दुकानें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी (शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति पूरे समय रहेगी)
सभागार/सामुदायिक हॉल या इसी तरह के दूसरे स्थान।
कैसीनो, वाटरपार्क/मनोरंजन पार्क, स्पा/मालिश पार्लर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, साप्ताहिक बाजार।
छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान।
किसी भी सामाजिक/राजनीतिक/शैक्षणिक सभा या विवाह समारोह के लिए केवल 100 लोग।
अधिकतम 72 घंटे पहले की कोविड -19 निगेटिव रिपोर्ट दिखाने वालों को प्रवेश अनुमति।

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