नई दिल्ली: ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है प्रेमी के ब्रेकअप हो जाने के लड़कियां उस पर शादी का वादा कर रेप करने जैसे आरोप लगाती है. लेकिन वही इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है कि, शादी का वादा किसी भी दुष्कर्म के मामले में लालच नहीं माना जा सकता. इसके बाद अदालत ने कहा कि पढ़ी-लिखी लड़कियां अगर मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ यौन संबंध बनाती हैं और उसके बाद अगर बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़ दे तो लड़कियों अपने इस फैसले की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट यह बात एक 21 वर्षीय युवक की प्री-अरेस्ट बेल को मंजूरी देते हुए कहां बता दे कि लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर रेप का आरोप लगाया था. उसने कहां था कि उसके प्रेमी ने उससे शादी का वादा कर उसके साथ यौन संबंध बनाए थे और फिर संबंध बनाकर उसे छोड़ दिया. वही मामले पर युवक ने अदालत में गिरफ्तारी से पहले बेल देने की मांग की थी.
वही इस पुरे मामले कि सुनवाई करते हुए जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कि धोखे से ली गई मंजूरी के लिए लालच महत्वपूर्ण होता है. लेकिन इस तरह के मामलों में यकीन करने के लिए ऐसे सबूत होने चाहिए जिससे लगे की लड़की को ऐसा लालच दिया गया था कि वो अपने प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई. सिर्फ शादी का वादा करना इस तरह के मामलों में दुष्कर्म के लिए प्रलोभन नहीं हो सकता.
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