31 मार्च से पहले करवा ले PAN-आधार लिंक, नहीं तो बंद हो जाएंगे बैंक के काम
31 मार्च से पहले करवा ले PAN-आधार लिंक, नहीं तो बंद हो जाएंगे बैंक के काम
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नई दिल्ली: क्या आपने भी अभी तक पैन (PAN) तथा आधार को लिंक नहीं करवाया है तो ये खबर आपके लिए है. 31 मार्च से पहले पैन (PAN) तथा आधार को लिंक करा लें. और ये स्वयं आप भी कर सकते हैं. इसकी आखिरी दिनांक 31 मार्च तय की गई है. यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अगले महीने या अगले वित्त वर्ष से ज्यादा TDS भरने के लिए तैयार रहें. सरकार पहले ही इसकी अवधि बढ़ा चुकी है. इसलिए इस बार इस उम्मीद में न रहें कि आगे भी लिंकिंग की दिनांक बढ़ने वाली है. 31 मार्च भले की डेडलाइन है, किन्तु आप यह काम आज ही पूरा कर लें. 

वही पैन एवं आधार को लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं कराने पर सिर्फ TDS का ही घाटा नहीं होगा. आपको कई प्रकार की बैंकिंग असुविधाएं होंगी. डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भुगतान में परेशानी होगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (Online transaction) में समस्या हो सकती है. यहां तक कि एटीएम से रूपये निकालने में भी समस्या हो सकती है.

वही आयकर एक्ट 139AA के अनुसार, 1 जुलाई 2017 तक जिन व्यक्तियों ने पैन बनवा लिया है तथा उनके पास आधार है, वे इन दोनों कागजातों को लिंक करा लें. बीते 3 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो CBDT ने कई बार आधार और पैन को लिंक कराने की दिनांक बढ़ाई है. आयकर एक्ट यह भी बोलता है कि यदि तय दिनांक तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया गया तो पैन बेकार हो जाएगा. वित्तीय काम में उसका कोई किरदार नहीं रह जाएगा. ऐसे में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आयकर एक्ट यह भी बोलता है कि जो लोग नए पैन के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे साथ में आधार नंबर का भी जिक्र करें.

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