समलैंगिक कानूनी तौर पर कर सकेंगे विवाह
समलैंगिक कानूनी तौर पर कर सकेंगे विवाह
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बेंगलुरू : जल्द ही एक दूसरे से अलग - अलग रहने वाले और परिवार के साथ समाज से अलग होकर विवाह करने वाले समलैंगिकों को लेकर सरकार जल्द ही निर्णय लेने जा रही है। जी हां, सरकार द्वारा हाल ही में धारा 377 को समाप्त किए जाने के संकेत दिए हैं। यदि ऐसा होता है तो समलैंगिक कानूनी तौर पर एक दूसरे के साथ विवाह कर साथ रह सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने इस बात को लेकर कहा है कि भारत में अप्राकृतिक सेक्स को अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाने वाली आईपीसी की धारा 377 को समाप्त किया जा सकता है।

यदि ऐसा होता है तो समलैंगिकों के हितों में इसे एक बड़ा निर्णय कहा जा सकेगा। यही नहीं मामले में इन लोगों के विवाह को कानूनी मान्यता भी मिल सकेगी। दरअसल अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा बीते सप्ताह ही समलैंगिकों के विवाह को कानूनीतौर पर वैध करार दिया गया। इस निर्णय की भारत में सोश्यल मीडिया प्लैटफाॅर्म पर बड़ी सराहना की गई। जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने भारत में भी समलैंगिकों के विवाह को कानूनी मान्यता देने और धारा 377 को समाप्त करने के संकेत दिए थ। हालांकि यह कब तक हो सकेगा यह अभी तय नहीं हो पाया है।

 
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