जबरदस्ती संबंध बनाने से पत्नी को हो गया लकवा, कोर्ट बोला- 'मर्जी के बिना संबंध बनाना गैरकानूनी नहीं'
जबरदस्ती संबंध बनाने से पत्नी को हो गया लकवा, कोर्ट बोला- 'मर्जी के बिना संबंध बनाना गैरकानूनी नहीं'
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मुंबई: आजकल कोर्ट कई बार ऐसे फैसले सुना रहा है जो चौकाने वाले हैं। अब हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी दरअसल इस मामले में मैरिटल रेप (पत्नी की मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाने) हुआ है और इसी को लेकर बीते 7 दिन के अंदर देश की दो अदालतों के अलग-अलग फैसले सामने आए हैं जो चौकाने वाले हैं। बीते 6 अगस्त को केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि मैरिटल रेप क्रूरता है और यह तलाक का आधार हो सकता है। वहीं आज मुंबई सिटी एडिशनल सेशन कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में कहा है कि पत्नी की इच्छा के बिना यौन संबंध बनाना गैरकानूनी नहीं है।

मिली जानकारी के तहत मुंबई की एक महिला ने सेशन कोर्ट में कहा था कि पति की जबर्दस्ती के चलते उन्हें कमर तक लकवा मार गया। इसी के साथ ही पीड़ित ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस भी किया था। वहीं इस मामले में आरोपी और उसके परिवार ने इसे झूठा केस बताते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर ली है। बीते गुरुवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान जज एस जे घरत ने कहा, 'महिला के आरोप कानूनी जांच के दायरे में नहीं आते हैं।' इसी के साथ ही यह भी कहा कि, 'पति अगर पत्नी के साथ सहवास करे तो इसे अवैध नहीं कहा जा सकता है। उसने कोई अनैतिक काम नहीं किया है।' इसके अलावा जज ने यह भी कहा कि, 'मैरिटल रेप भारत में अपराध नहीं है।'

वहीं दूसरी तरफ महिला के लकवाग्रस्त होने को कोर्ट ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, लेकिन यह भी कहा है कि इसके लिए पूरे परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और इस मामले में कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरुरत भी नहीं है। इसी के साथ अदालत ने यह भी कहा कि 'महिला ने दहेज उत्पीड़न का आरोप तो लगाया, लेकिन ये नहीं बताया कि दहेज में क्या-क्या मांगा गया?' वही इस मामले में पीड़ित महिला का कहना है कि ''मेरी शादी नवंबर 2020 में हुई थी और शादी के एक महीने बाद ही पति ने मेरे साथ जबरन संबंध बनाना शुरू कर दिया था। इस दौरान जनवरी में तबीयत बिगड़ने पर मैं डॉक्टर के पास गईं तो पता चला कि कमर के निचले हिस्से में लकवा मार गया है।'

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