राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पैरोल मंजूर,  पुलिस कस्टडी में मां-पत्नी से कर सकेगा मुलाकात
राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पैरोल मंजूर, पुलिस कस्टडी में मां-पत्नी से कर सकेगा मुलाकात
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नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में कैद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुदीन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कस्टडी पैरोल दी है. वह 3 दिन 6 घंटे तक जेल से बाहर रह सकता है. शहाबुद्दीन ने अदालत से मांग की थी कि सितंबर में उसके पिता की मौत के इंतकाल से वह अपनी मां के साथ कुछ समय बिताना चाहता है, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहाबुद्दीन को सशर्त पैरोल दी है.

इस पैरोल के अनुसार, 3 दिन तक 6 घंटे जेल के बाहर रह सकता है, यानी वह कुल 18 घंटों के लिए जेल से बाहर रहेगा. दरअसल बिहार के बाहुबली और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता के पिता की 19 सितंबर को मौत हो गई थी जिसके बाद से वह पैरोल के लेकर लगातार प्रयास में लगा हुआ था. पिता के इंतकाल के बाद मां के बीमार होने के आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी. अदालत ने शहाबुद्दीन की अर्जी स्वीकार कर ली है. कोर्ट के अनुसार, 30 दिनों के भीतर वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी 3 तारीख चुन सकेगा और नियमों के अनुसार, शहाबुद्दीन को सुबह शाम 6:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक यानी 6 घंटे का मुलाकात का समय मिलेगा 6 घंटों में यात्रा का समय भी शामिल होगा. 

दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस एजे भंभानी की पीठ ने किसी भी तीन दिन में छह-छह घंटे की कस्टडी पैरोल की इजाजत देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए हैं. वो अपनी मां, पत्नी और अन्य संबंधियों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकेगा. अदालत ने यह भी साफ़ किया है कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्​दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक जगह की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी.

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