हरियाणा के पूर्व CM ओपी चौटाला को 4 साल की जेल, आय से अधिक संपत्ति के मामले में 50 लाख का जुर्माना भी लगा
हरियाणा के पूर्व CM ओपी चौटाला को 4 साल की जेल, आय से अधिक संपत्ति के मामले में 50 लाख का जुर्माना भी लगा
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चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को CBI कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में चार साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। यही नहीं न्यायालय ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है। ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में स्थित हैं। 

इससे पहले गुरुवार को पूर्व सीएम की सजा पर बहस हुई थी। इस दौरान CBI के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब स्वास्थ्य का उपचार कराया जाना चाहिए, मगर उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। CBI ने कहा था कि आम जनता में सही संदेश देने के लिए अधिकतम सजा देना जरूरी है। CBI के वकील ने कहा था कि, भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर कि तरह है, भ्रष्टाचार के मामले में अदालत को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दी जा सके। 

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि चौटाला को 5 लाख रुपए अलग से CBI को देने होंगे। 5 लाख न देने पर 6 महीने की अधिक सजा हो सकती है। अदालत ने कोर्ट रूम से ही चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील दाखिल करने के लिए 10 दिन का वक़्त मांगा गया था। इस पर जज ने कहा कि आप उच्च न्यायालय जाइए। 

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