पूर्व सीएम बंसीलाल चौधरी की संपत्ति का मामला सुलझा, श्रुति चौधरी का दावा खारिज
पूर्व सीएम बंसीलाल चौधरी की संपत्ति का मामला सुलझा, श्रुति चौधरी का दावा खारिज
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चंडीगढ़:  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में करीब 12 साल बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष की अदालत ने अहम् फैसला सुना दिया है. अदालत ने बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी की वसीयतनामे को नकारते हुए संपत्ति को उनके नाम से बनाए गए चौ. बंसीलाल मेमोरियल ट्रस्ट को सौंपने का फैसला सुनाया है. अदालत के फैसले के खिलाफ श्रुति चौधरी ने सेशन कोर्ट में अपील करने की बात कही है.

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सुनवाई के दौरान अदालत खचाखच भरी रही और बाहर दोनों पक्षों के सैकड़ों समर्थक फैसले का इंतजार कर रहे थे. गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति को लेकर उनके बड़े बेटे बीसीसीआइ के पूर्व चेयरमैन रणवीर सिंह महेंद्रा व पौत्री पूर्व सांसद श्रुति चौधरी वसीयतनामे को लेकर वर्ष 2006 से आमने-सामने हैं. 31 मार्च 2005 को बंसीलाल के पुत्र सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, इसके एक साल बाद ही 28 मार्च 2006 को बंसीलाल का भी निधन हो जाने के बाद परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया. 

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पूर्व मुख्यमंत्री की कोठी खाली करने को लेकर भी सुरेंद्र की पत्नी किरण चौधरी व रणवीर सिंह महेंद्रा के बीच लंबा विवाद चला था. जिसके बाद  24 अगस्त 2006 को श्रुति ने भिवाणी अदालत में अपील दायर कर अपने दादा बंसीलाल की संपत्ति पर अपना अधिकार जताया था, 12 साल लम्बे चले इस मामले की सुनवाई के बाद शनिवार को कोर्ट ने श्रुति की अपील को ख़ारिज करते हुए संपत्ति पर उनके दावे को भी ख़त्म कर दिया. 

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